जनपद में 5 मार्च से 15 अप्रैल तक धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू : पुलकित
Mar 13, 2019
रिपोर्ट : गोपाल द्विवेदी ,रीडर टाइम्स
हरदोई : जिलाधिकारी पुलकित खरे ने अवगत कराया है कि 20, 21 मार्च 2019 को होली के त्यौहार तथा लोकसभा सामान्य निर्वाचन एवं 13 अप्रैल 2019 को रामनवमी के दृष्टिगत असमाजिक तत्वों द्वारा गड़बड़ी व अव्यवस्था फैलाने जाने की किसी भी आशंका से इन्कार नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की नितान्त आवश्कता है। इसलिए जनपद की सीमा में 15 मार्च से 15 अप्रैल 2019 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की जाती है। जो तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी।
श्री खरे ने कहा है कि धारा 144 के दौरान कोई भी व्यक्त किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र जैसे बन्दूक, पिस्टल, रिवाल्वर, रायफल, नुकीले शस्त्र जैसे बल्लम, भाला तथा धारदार शस्त्र तलवार, छूरी, बरछी, करौली, गुप्ती और लाण्ठी, डण्डा आदि लेकर नही चलेगें। यह आदेश ड्यूटी पर रहने वाले राजकीय कर्मचारियों एवं असहाय व अशक्त व्यक्ति जो डण्डा का सहारा लेकर चलते हो लागू नही होगी। उन्होने कहा है कि इस दौरान बिना समक्ष अधिकारी की अनुमति के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच से अधिक लोग इकट्ठे नही होगें और किसी प्रकार की सभा एवं जुलूस आदि नही निकाला जायेगा तथा जुलूस निकालने का स्थान, समय एवं मार्ग की सूचना स्थानीय पुलिस को एक दिन पहले उपलब्ध कराई जायेगी।
उन्होने कहा है कि जिले की सीमा के भीतर खान-पान से सम्बन्धित समस्त दुकानें 10 बजे रात्रि तक तथा बाजार की शेष दुकानें सायं 08 बजे तक प्रत्येक दशा में बन्द कर दी जायेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि लाउड स्पीकर से चुनाव प्रचार प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक किया जायेगा और प्रचार के दौरान कोई भी वाहन बिना अनुमति पाया जायेगा तो उसके विरूद्व कार्यवाही की जायेगा और किसी भी प्रत्याशी द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार के होल्डिंग, बैनर, पोस्टर नहीं लगायें जायेगें और न ही किसी प्रकार की सामग्री का वितरण किया जायेगा।
उन्होने कहा है कि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय, नाम वापस लेते समय एवं चुनाव चिन्ह आंवटन के समय कोई भी प्रत्याशी जुलूस लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रवेश नही करेगा तथा प्रत्याशी द्वारा केवल तीन वाहनों का प्रयोग नाम निर्देशन के समय किया जायेगा । जो निर्वाचन अधिकारी कक्ष से 100 मीटर की दूर पर ही रहेगें और निर्वाचन अधिकारी के समक्ष केवल नामांकन करने वाले अभ्यर्थी व उसके 04 समर्थक ही प्रवेश करेगें। उन्होने कहा है कि धारा 144 का उल्लघंन करना दण्डनीय अपराध है और उल्लघंन करने वालों पर धारा 188 के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही की जायेगी।