नई दिल्ली: एक नाबालिग लड़की की शादी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के गृह सचिव को 23 सितंबर को पेशी पर बुलाया है। अदालत ने 16 साल की मुस्लिम लड़की की याचिका पर गुरुवार को ये निर्देश जारी किए हैं।
लड़की का कहना है की उसकी शादी को हाईकोर्ट से अवैध करार दिए . इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपना रुख किया था . लड़की का कहना है की उसकी उम्र 18 साल से नीचे होने के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस शादी को अवैध ठहराया था।
16 वर्षीय मुस्लिम लड़की ने अदालत में दलित दी कि धार्मिक कानून के हिसाब से 15 साल की उम्र में ही लड़की विवाह योग्य मानी जाती है . धर्म के अनुसार इस उम्र में लड़की पूरी तरह स्वतंत्र है अपनी पसंद से शादी करने के लिए , इस पर अदालत ने यूपी के गृह सचिव को तलब किया है।
राज्य सरकार के वकीलो से अदालत ने मांगा जवाब