संवाददाता राहुल भारद्वाज ब्यूरो हैड
रीडर टाइम्स
• राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका व नौ अन्य पीआईएल पर सुनवाई करते हुए दिया आदेश,जून के पहले सप्ताह में सम्भव है चुनाव
• जस्टिस संगीत लोढ़ा की खंडपीठ ने दिया आदेश,राज्य सरकार ने भी लगाया था छह सप्ताह के लिए चुनाव टालने की मांग का प्रार्थना पत्र
जयपुर ,प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जंहा राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को एक स्थान पर इकट्ठा नही होने व विभिन्न व्यवस्थाओ के नियंत्रण हेतु आदेश निकालते हुए विभिन्न तरह के ऐहतिहात बरते जा रहे है वहीं सिनेमाघरों में सार्वजनिक स्थलों पर और स्कूल कोचिंग की भी छुट्टियां कर दी गई है ।इसी क्रम में राजस्थान हाईकोर्ट ने भी बुधवार को नौ जनहित याचिकाओं व राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनावाई करते हुए जयपुर,जोधपुर और कोटा नगर निगम के चुनाव छ:सप्ताह के लिए टाल दिए है।तीनों निगमों में 5 अप्रेल को मतदान होना था ।अब पूरी चुनाव प्रक्रिया दोबारा से की जाएगी।छ:सप्ताह की गणना 17 अप्रैल से होगी ।सम्भवत: जून के पहले सप्ताह मे चुनाव की तारीखें घोषित की जा सकती है।इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने भी 12 मार्च से लागू चुनाव आचार संहिता को हटा लिया है।
गौरतलब है कि कोरोना वायरस की महामारी को ध्यान में रखते हुए व विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं केंद्र द्वारा जारी एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए निगम चुनाव को आगे टालने के लिए राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने कोर्ट में पैरवी की गई थी। इस सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता एमएस सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए डब्ल्यूएचओ व केंद्र के द्वारा विभिन्न दिशा निर्देश दिए गए है।राज्य के तीन जिलों के जिला कलेक्टर ने भी सरकार को चुनाव टालने के लिए पत्र लिखा है।विभिन्न अधिवक्ताओं द्वारा नौ अन्य जनहित याचिकाए भी इस संबंध में दायर की गई थी ।इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया है।इस दौरान कोर्ट ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में नहीं आने पर समय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार चाहे तो फिर से प्रार्थना पत्र दे सकती है। इससे पूर्व बार एसोसिएशन के महासचिव सतीश शर्मा की जनहित याचिका में सरकार ने 18 अप्रैल से पूर्व चुनाव करवाने का आश्वासन न्यायालय को दिया था इसी कारण कोर्ट के छः सप्ताह तक चुनाव टालने के आदेश की गणना 17 अप्रैल से होगी।