सुप्रीम कोर्ट ने किया जस्टिस लोया केस की सुनवाई से इंकार

आशुतोष कुमार /रीडर टाइम्स supreme-court-copy1जस्टिस बीएच लोया की 1 दिसम्बर 2014 को कथित तौर पर संदिग्ध परिस्तिथियों में हुई मृत्यु के मामले की जांच कराने के सम्बन्ध में गुरुवार को सारी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा की चारो जजों के बयानों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है| कोर्ट ने कहा की जजों के बयानों के शक पर बदनाम करने की कोसिस हो रही है|

 

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस लोया की कथित रहस्यमय हालात में मौत के बहुचर्चित केस में बड़ा फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्वतंत्र जांच की ,मांग करने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया है| याचिका को ख़ारिज करते हुए देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा की लोया केश में SIT जांच नहीं होगी| इसके साथ कोर्ट ने जनहित याचिकाओं के हो रहे गलत इस्तेमाल पर भी टिप्पणी की, कहा की पिछले नवंबर को यह मामला उस समय सामने आया था| जब एक मीडिया रिपोर्ट में कहा की जस्टिस लोया की बहन ने भाई की मौत को लेकर सवाल उठाये थे| हलांकिं इस साल जनवरी में जज के बेटे ने कहा था| की उसके पिता की नेचुरल डेथ हुई है| साथ ही न्यायालय ने कहा की रिकॉर्ड में रखे गए दस्तावेजों और उनकी जांच से यह साबित हुआ है की जस्टिस लोया की मृत्यृ प्राकृतिक कारणो से हुई है |