पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने हेतु की गयी अपराध गोष्ठी
Mar 06, 2021
संवाददाता मनोज वैश्य
रीडर टाइम्स न्यूज
पुलिस अधीक्षक आर.पी. सिंह द्वारा दिनांक 05.03.2021 को जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों की गोष्ठी आहूत की गयी। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों एवम् अपराध के संबंध में समीक्षा बैठक रात्रि 21.00 बजे से 01.00 बजे तक प्रचलित रही। जिसमें आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एवम् अपराध नियंत्रण के संबंध में निम्न दिशा-निर्देश दिये गये।
1. चुनाव के दृष्टिगत सभी तैयारियां शीघ्र पूर्ण कर ली जायें।
2. समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष सभी मतदान केंद्रो का भ्रमण कर भौतिक सत्यापन करें, संवेदनशीलता के अनुसार निरोधात्मक कार्यवाही पूर्ण करें।
3. मतदान केंद्रों की श्रेणियों का चिन्हीकरण कर नियमानुसार निरोधात्मक कार्यवाही पूर्ण कर लें।
4. आरक्षण सूची जारी होने के पश्चात् नयी संवेदनशीलता का आकलन कर लें तथा उसके अनुरूप नियमानुसार निरोधात्मक कार्यवाही पूर्ण करें।
5. विभिन्न चुनावों में पूर्व में घटित घटनाओं को देखते हुए समय से आवश्यक कार्यवाहियों को पूर्ण करें।
6. सक्रिय अपराधियों एवम् शरीर संबंधी अपराधों में लिप्त रहे अपराधियों की पांच साला सूची का सत्यापन कर नियमानुसार निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
7. अवैध शराब के निर्माण/अपमिश्रण एवम् बिक्री को रोकने हेतु अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया गया।
8. अवैध शस्त्रों के निर्माण/विक्रय/प्रयोग को रोकने हेतु सघन चेकिंग एवम् अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही करे।
9. हिस्ट्रीशीटरों/जेल से रिहा हुए अपराधियों/टॉप 10 अपराधियों के सत्यापन का कार्य समय से पूर्ण कर आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
10. अपराधियों के विरुद्ध नियमानुसार गुंडा एवम् गैंगेस्टर एक्ट अंतर्गत कार्यवाही की जाये।
11. अभियान चलाकर शस्त्र लाइसेंसो एवम् शस्त्रों का सत्यापन शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर लिया जाये।
12. समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष के अतिरिक्त समस्त चौकी/बीट प्रभारी तथा संबंधित मुख्य आरक्षी एवम् आरक्षी ग्रामों का नियमित भ्रमण करें। अराजक तत्वों पर निरंतर सतर्क दृष्टि रखते हुए संभ्रांत व्यक्तियों की ग्रामवार S-10 सूची को अद्यतन कर लें।
13. गोवध, अवैध शराब, अवैध कटान, लूट एवम् हत्या आदि गंभीर अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर विधिक निरोधात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
14. गांव में भ्रमण के दौरान कोई जानकारी मिलती है तो उसकी बीट अवश्य लिखायी जाए तथा संबंधित अधिकारी उसका त्वरित एवम् गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें।
15. संवेदनशील स्थलों पर पी.आर.वी. आदि अन्य पुलिस बल के माध्यम से गश्त बढ़ायी जाये।
16. जन शिकायतों/आईजीआरएस/विवचनाओं की समीक्षा कर उनके शीघ्र गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।