आगामी त्यौहारों एवं पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने हेतु ; की गयी समीक्षा बैठक ,

संवाददाता मनोज वैश्य
रीडर टाइम्स न्यूज

पुलिस अधीक्षक आर.पी. सिंह द्वारा आज दिनांक 21.03.2021 को जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों की समीक्षा बैठक आहूत की गयी। बैठक में आगामी त्यौहार एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के संबंध में समीक्षा कर आगामी त्यौहार एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संबंध में सर्व सम्बन्धित को निम्न दिशा-निर्देश दिये गये-

1. आगामी त्यौहारों जैसे होली व शब-ए-बारात के दृष्टिगत विशेष सतर्कता बरतते हुए कार्ययोजना बनाकर त्यौहारों को शांति पूर्वक संपन्न करायें।
2. महिला अपराधों में त्वरित पंजीकरण व संलिप्त अभियुक्त की गिरफ़्तारी हेतु निर्देश दिए गये।
3. सभी थाना प्रभारी/थानाध्यक्ष अपने-अपने थाना क्षेत्र के सम्भ्रान्त व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की बैठक कर ले।
4. आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष सभी मतदान केंद्रो का भ्रमण कर भौतिक सत्यापन करें, संवेदनशीलता के अनुसार निरोधात्मक कार्यवाही पूर्ण करें।
5. विभिन्न चुनावों में पूर्व में घटित घटनाओं को देखते हुए समय से आवश्यक कार्यवाहियों को पूर्ण करें।
6. सक्रिय अपराधियों एवम् शरीर संबंधी अपराधों में लिप्त रहे अपराधियों की पांच साला सूची का सत्यापन कर नियमानुसार निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
7. अवैध शराब के निर्माण/अपमिश्रण एवम् बिक्री को रोकने हेतु अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया गया।
8. अवैध शस्त्रों के निर्माण/विक्रय/प्रयोग को रोकने हेतु सघन चेकिंग एवम् अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही करे।
9. हिस्ट्रीशीटरों/जेल से रिहा हुए अपराधियों/टॉप 10 अपराधियों के सत्यापन का कार्य समय से पूर्ण कर आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
10. अपराधियों के विरुद्ध नियमानुसार गुंडा एवम् गैंगेस्टर एक्ट अंतर्गत कार्यवाही की जाये।
11. अभियान चलाकर शस्त्र लाइसेंसो एवम् शस्त्रों का सत्यापन शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर नियमानुसार कार्यवाही कर ली जाये।
12. समस्त प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्ष के अतिरिक्त समस्त चौकी/बीट प्रभारी तथा संबंधित मुख्य आरक्षी एवम् आरक्षी ग्रामों का नियमित भ्रमण करें। अराजक तत्वों पर निरंतर सतर्क दृष्टि रखते हुए संभ्रांत व्यक्तियों की ग्रामवार S-10 सूची को अद्यतन कर लें।
13. गोवध, अवैध शराब, अवैध कटान, लूट एवम् हत्या आदि गंभीर अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर विधिक निरोधात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।