महापौर द्वारा ऑनलाइन टैक्स असेसमेंट डिजिटल सॉफ्टवेयर का किया उद्धघाटन एक कर दाता द्वारा किया गया 

 

शिवधीश त्रिपाठी
रीडर टाइम्स न्यूज़
डिजिटल इंडिया की ओर कदम बढ़ाते हुए नगर निगम लखनऊ द्वारा नगरवासियों को गृहकर के संबंध में एक और सुविधा प्रदान करते हुए ऑनलाइन गृहकर असेसमेंट आज से प्रारंभ करा दिया गया है। शहरवासी अब अपने नवनिर्मित अथवा गृहकर की परिधि से छूटे हुए भवनों के कर निर्धारण के लिए बिना कार्यालय आये ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। इस डिजिटल सुविधा के शुभारंभ कार्यक्रम का उद्धघाटन नगर निगम मुख्यालय स्थित नवीन समिति सभागार में मा. महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी की अध्यक्षता में किया गया। मा. महापौर द्वारा ऑनलाइन कर निर्धारण के संबंध में पूर्व की बैठको में कई बार निर्देश दिये गये थे। मा. महापौर जी की प्रेरणा से आज उक्त कार्य सम्पन्न हुआ।

इस अवसर पर नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह, अपर नगर आयुक्त पंकज सिंह एवं राकेश याद , अपर सूचना अधिकारी एन.आई.सी. सहित पार्षदगण मौजूद रहे। कार्यक्रम में सॉफ्टवेयर डेवलपर पवन कुमार द्वारा सॉफ्टवेयर का डेमो भी दिया गया। साथ ही एक करदाता द्वारा कर का भुगतान भी इस सुअवसर पर किया गया। आयोजन के अंत मे नगर आयुक्त द्वारा इस सुविधा के फायदों को बताया गया व मा. महापौर द्वारा धन्यवाद ज्ञापन दिया गया।

इस सुविधा के अंतर्गत निम्नलिखित चरणों के अनुसार प्रक्रिया पूरी करते हुए कर निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगाः-

 1- सर्वप्रथम नगर निगम की वेबसाइट https://lmc.up.nic.in पर गृहकर विभाग के पेज पर ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट पर क्लिक करना होगा।
2- सेल्फ असेसमेंट/न्यू असेसमेंट पर क्लिक करने के पश्चात सूचना विंडो को पढ़कर अपनी सहमति प्रदान करनी होगी। तत्पश्चात आगे खुली विंडो में अपना मोबाइल नंबर व सिक्योरिटी पिन भर कर ओटीपी जेनेरेट करना होगा।
3- प्राप्त ओटीपी भरने के बाद एक अन्य विंडो खुलेगी जिसमें आवश्यक प्रपत्र तैयार रखने की सूचना होगी। तत्पश्चात अपना वार्ड और मोहल्ला चयन करने के बाद सामने आए फॉर्म में अपने भवन से संबंधित सूचनाएं भरनी होगी तथा एक पासवर्ड भी बनना होगा। फार्म भरने के बाद एक प्रिव्यू देखकर फॉर्म सबमिट करना होगा। जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा भवन की हाउस आईडी जेनेरेट हो जाएगी।

 4- उपरोक्त चरण के पश्चात खुलने वाली एक अन्य विंडो में भवन स्वामी को अपना पर्सनल डिटेल भरकर प्रिव्यू देख कर सबमिट करना होगा।
5- तत्पश्चात अगली खुलने वाली विंडो में पूर्व में सूचित किये गए दस्तावेजों जैसे भवन स्वामी का फोटो, भवन का फोटो (सामने से), मीटर सीलिंग सर्टिफिकेट व रजिस्ट्री अपलोड करके सेव करना होगा।
6- उक्त चरणो के बाद अगली आने वाली विंडो में गृहकर आगणन से संबंधित सूचनाएं भरनी होगी।
7- आगामी खुलने वाली विंडो में भवन, भवन स्वामी व बिल की डिटेल आयेगी और भुगतान का विकल्प भी आयेगा जिससे भवन स्वामी गृहकर का भुगतान भी कर सकेंगे। इस सुविधा के प्रारम्भ हो जाने से नवनिर्मित भवन अथवा गृहकर से छूटे भवनों के स्वामियों को कर निर्धारण के लिए कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं रह जायेगी। इस सुविधा के प्रारम्भ होने से कर निर्धारण में पारदर्शिता आयेगी तथा छूटे हुए भवनों से गृहकर प्राप्त हो सकेगा जिससे नगर निगम की आय में वृद्धि भी होगी।