रीडर टाइम्स न्यूज़ डेस्क
योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं उनकी आयुर्वेदिक प्रोडेक्ट बनाने वाली कंपनी पतंजलि सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी। की उसने उन 14 उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी हैं जिनके विनिर्माण लाइसेंस को दिया था। कंपनी ने जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ को बताया कि उसने 5,606 फ्रेंचाइजी स्टोर को इन उत्पादों को वापस लेना का निर्देश दिया हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा –
पीठ ने पतंजलि लिमिटेड को दो सप्ताह के भीतर हलफनामा परिवाल कर यह बताने का निर्देश दिया कि क्या विज्ञापनों को हटाने के लिए सोशल मीडिया मंचो से किया गया अनुरोध मान लिया गया हैं साथ ही क्या इन 14 उत्पादों के विज्ञापन वापस ले लिए गए हैं।
इस दिन होगी सुनवाई –
पीठ ने मामले कि अगली सुनवाई के लिए ३० जुलाई कि तारीख तय कि एससी में भारतीय चिकित्सा संघ ( आईएमए ) की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई हो रही हैं जिसमे पतंजलि पर कोविड टीकाकरण अभियान और आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के ख़िलाफ़ दुष्प्रचार अभियान चलाने का आरोप लगाया गया हैं।
उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने पहले शीघ्र अदालत को बताया था कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं वहीं शीर्ष अदालत ने भ्रामक विज्ञापनों के मामले में योग गुरु रामदेव उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि और आयुर्वेद लिमिटेड को जारी अवमानना नोटिस पर 14 मई को अपना आदेश सुरक्षित रख दिया था।