रीडर टाइम्स न्यूज़ डेस्क
– केजरीवाल को जमानत मिलने से कार्य कर्ताओ में ख़ुशी का माहौल।
– आप कार्यकर्ताओ में ख़ुशी कि लहर
– वही केजरीवाल को जमानत मिलने से आप कार्यक्रताओ में खुशी का माहौल हैं आप का कहना हैं कि सीएम केजरीवाल को बेवजह जेल में रखा हुआ हैं।
आम आदमी पार्टी ( आप ) के संयोजक ने दिल्ली हाईकोर्ट के नौ अप्रैल के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।
केजरीवाल के वकील ने क्या कहा –
सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद अरविन्द केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी हैं धारा 19 और गिरफ्तारी के मुद्दे को बड़ी बेंच के पास भेज दिया हैं सीएम केजरीवाल जेल में ही रहेंगे क्योकि सीबीआई मामले में जमानत अभी भी लंबित हैं।
किस मामले में आया फैसला –
शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को धनशोधन मामले में केजरीवाल कि गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था।
दिल्ली हाईकोर्ट 17 जुलाई को होगी सुनवाई –
शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सीएम केजरीवाल को जमानंता याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में 17 जुलाई को अगली सुनवाई होगी केजरीवाल कि याचिका पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केजरीवाल के वकीलों से कहा था कि जब आपके पास ऑप्शन था तब हाईकोर्ट का रुख क्यों किया आपने ट्रायल कोर्ट जमानत याचिका क्यों नहीं डाली।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी हैं। अहम बात यह हैं की केजरीवाल को यह राहत ईडी से जुड़े मामले में दी गई और फिलहाल वे सीबीआई की हिरासत में हैं ऐसे में उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। इससे पहले पीठ ने 17 मई को केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने जमानत के सवाल की जांच नहीं की हैं लेकिन हमने धारा 19 पीएमएलए के मापदंडो की जांच की हैं हमने धारा 19 और धारा 45 के बीच अंतर समझाया हैं धारा 19 अधिकारियों की व्यक्तिपरक राय हैं और न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं। धारा 45 का प्रयोग न्यायालय द्वारा ही किया जाता हैं सुप्रीम कोर्ट की सविधान पीठ पद देखेगी कि पीएमएलए का प्रावधान सही हैं या नहीं केजरीवाल कि गिरफ्तार सही हैं या नहीं सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत।