नई दिल्ली:एयरसेल मैक्सिस केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता पी. चिदंबरम को एयरसेल मैक्सिस डील मामले में गिरफ्तारी का डर सता रहा है . इसलिए बुधवार सुबह ही पटियाला हाउस कोर्ट से मामूली राहत पाने के बाद पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने दोपहर में दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया .पी.चिदंबरम को 5 जून से पहले ईडी के सामने पेश होना होगा
Aircel Maxis case: P Chidambaram has to appear before the ED on 5th June. Patiala House Court said no coercive action can be taken against him till then.
— ANI (@ANI) May 30, 2018
क्या है मामला
कार्ति चिदंबरम का नाम आईएनएक्स मीडिया केस के अलावा एयरसेल-मैक्सिस केस से भी जुड़ा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका में आरोप लगाया है कि एयरसेल मैक्सिस डील में तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी की अनुमति के बिना ही मंजूरी दी, जबकि ये डील 3500 करोड़ की थी। आरोप है कि नियमों के मुताबिक तत्कालीन वित्तमंत्री 600 करोड़ रुपये तक की डील को ही मंजूरी दे सकते थे। सुब्रमण्यन स्वामी ने कार्ति चिदंबरम की विभिन्न कंपनियों के बीच वित्तीय लेनदेन का खुलासा किया। स्वामी ने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहते पी. चिदंबरम ने बेटे कार्ति को एयरसेल-मैक्सिस मर्जर से लाभ उठाने में मदद की। इसके लिए उन्होंने दस्तावेजों को जानबूझकर रोका और अधिग्रहण प्रक्रिया को नियंत्रित किया ताकि उनके बेटे को अपनी कंपनियों के शेयर की कीमत बढ़ाने की दिशा में कारोबारी कदम उठाने का वक्त मिल जाए।