तीन तलाक पर अध्यादेश जारी होने के बाद राजधानी में तीन तलाक का आया पहला मामला

रिपोर्ट : अबरार हुसैन ,रीडर टाइम्स

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लखनऊ । किसी भी माध्यम से तीन तलाक पर अब तीन साल की सजा को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिल गयी है और तीन तलाक के अध्यादेश पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करते ही कानून लागू हो गया । सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी तीन तलाक के मामले में कमी नही हो रही थी। तीन तलाक पर अध्यादेश जारी होने के बाद राजधानी में तीन तलाक का पहला मामला देखने को मिला है ।

 

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12 वर्ष पूर्व सहादतगंज निवासी महिला की शादी हुई थी । शादी के बाद 20 तारीख को महिला पति मोहर्रम अली ने महिला को तलाक दे दिया । महिला के पति मोहर्रम अली द्वारा 5 लाख दहेज के लिए करेंट लगा कर और मारपीट कर प्रताड़ित भी किया जाता था । महिला के पति द्वारा पिटाई की वजह से महिला का गर्भपात भी हो गया । पति ने महिला को तलाक देकर निकाला, घर में वापस आने पर दी जान से मारने की धमकी ।

जहां तीन तलाक पर लगातार सुप्रीम कोर्ट सख्त दिखाई दे रहा था फिर भी तीन तलाक के मामले में कमी नही दिखाई पड़ रही थी । वही राष्ट्रपति ने तीन तलाक के अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए और कानून लागू हो गया । अब तीन तलाक पर तीन साल की जेल का प्रावधान भी हो गया, लेकिन ये कानून लागू होने बाद भी राजधानी में तीन तलाक का पहला मामला देखने को मिला ।

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सहादतगंज निवासी मीना कि 12 वर्ष पूर्व मोहर्रम से शादी हुई थी, शादी के बाद लगातार दहेज के लिए महिला को मारा पीटा जाता था और आये दिन महिला के पति द्वारा महिला को गर्म तवे से और बिजली के करेंट से प्रताड़ित भी किया जाता था । इस मारपीट में दो बार महिला का गर्भपात भी हो गया जिसकी वजह से महिला मानसिक रूप से परेशान हो गयी। लगातार प्रताड़ना झेल रही महिला का परिवार में कोई साथ नही दे रहा ।

जिसकी वजह से महिला और ज्यादा ही मानसिक रूप से परेशान हो गयी और  20 तारीख को महिला ने पति को अपने ऊपर किये जा रहे अत्याचार की शिकायत स्थानीय थाने में करने की बात कही । इस पर महिला के पति ने महिला को तीन बार तलाक बोल कर तलाक दे दिया और घर से निकाल दिया और घर वापस आने पर जान से मारने की धमकी दे दी । जिसके बाद पीड़िता महिला थाने गयी और उसे वहां से सहादतगंज थाने भेज दिया गया इस मामले में महिला थाना की पुलिस भी कार्रवाई के बजाय हीलाहवाली करती नजर आयी ।