नई दिल्ली:- बसपा के एक पूर्व सांसद के पुत्र आशीष पांडे को राजधानी दिल्ली स्थित होटल हयात में सरेआम पिस्टल लहराने और दंबगई करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है | अदालत ने उसको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया | सोमवार को आशीष को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था |
सबसे ख़ास बात ये है की आशीष पांडे के वकील ने आशीष की जमानत याचिका दाखिल नहीं की है | जबकि बीएमडब्ल्यू गाड़ी को छुड़ाने की अपील की गई है, कोर्ट में पांडे के वकील ने गाड़ी छोड़ने की अपील की, बता दें कि आशीष पांडेय होटल हयात में अपनी महिला दोस्तों के साथ पिस्टल निकालकर एक जोड़े को धमकाते कैमरे में कैद हुआ था | ये वीडियो वायरल होने के बाद से ही मामले ने तूल पकड़ लिया |
इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट में आशीष पांडे को तिहाड़ जेल से लाकर पेश किया गया | कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आशीष पांडे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया | आशीष पांडे की तरफ से पटियाला हाउस कोर्ट में सोमवार को एक और अर्जी लगाई गई जिसमें घटना के वक्त इस्तेमाल हुई उसकी बीएमडब्ल्यू कार को परिवार को सौंपने की इजाजत मांगी गई है | इस अर्जी पर भी पटियाला हाउस कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा |
इससे पहले 18 अक्टूबर को आशीष पांडे ने बेहद नाटकीय अंदाज में पटियाला हाउस कोर्ट में सरेंडर कर दिया था | सरेंडर करने से चंद मिनट पहले उसने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो भी डाल दिया था जिसमें उसने खुद को बेकसूर बताते हुए अपनी सुरक्षा के लिए पिस्टल निकालने की बात कही थी | पटियाला कोर्ट ने उसकी सरेंडर के लिए दी गई अर्जी को मंजूर करते हुए उसे 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया था | हालांकि पुलिस की तरफ से 4 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी गई थी |
अगले दिन जब आशीष पांडे को दोबारा कोर्ट में पेश किया गया, उसके वकीलों की तरफ से उसकी जमानत अर्जी कोर्ट को दी गई लेकिन कोर्ट ने जमानत अर्जी नामंजूर कर दी, फिलहाल आशीष पांडे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है | दिल्ली पुलिस ने आशीष पांडे के खिलाफ आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किया है |