वरिष्ठ संवाददाता हर्षवर्धन शर्मा
रीडर टाइम्स
जयपुर : राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ द्वारा कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में पूर्ण पीठ का आयोजन किया गया| जिसमें पीठ समस्त सदस्यों द्वारा विचार विमर्श व समीक्षा कर दिनांक 19/05/ 2020 को सर्वसम्मति से यह निर्णय लेकर आदेश जारी किया गया कि कोविड-19 के कारण अब अधीनस्थ अदालतों में घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश निरस्त किए जाते हैं| किसी भी न्यायिक अधिकारी को ग्रीष्मकालीन अवकाश के उपभोग की अनुमति नहीं दी जाएगी| इसके अतिरिक्त द्वितीय शनिवार व अन्य राजकीय अवकाश को कार्य दिवस के रूप में माना जाएगा |उक्त निर्णय माननीय राजस्थान उच्च ने कोविड-19 के प्रभाव के कारण हाल ही में अधीनस्थ अदालतों व अन्य अदालतों में कार्य की कमी को दृष्टिगत रखते हुए लिया है | जिससे न्यायालय में हाल ही में अवकाश के कारण बढ़े हुए कार्यभार को भी काफी हद तक नियंत्रण किया जा सकेगा ।