1- एक समय में कुछ ही व्यक्तियों को मिलेगी प्रवेश की अनुमति
कंटेनमेंट जोन में कोई भी शॉपिंग मॉल खोला नहीं जाएगा यदि भविष्य में कोई क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित होता है तो उस क्षेत्र में संचालित मॉल तत्काल बंद कर दिया जाएगा l प्रशासन ने प्रति 1000 वर्ग फीट एरिया में दो व्यक्तियों की मौजूदगी की अनुमति दी है इसी मानक के हिसाब से लोग मॉल के अंदर प्रवेश पा सकेंगे l मॉल में प्रवेश करने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और हाइड्रोलिक सैनिटाइजर डिस्पेंसर के द्वारा हैंड वॉश की व्यवस्था माल प्रबंधन की तरफ से सुनिश्चित की जाएगी l माल में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या मुख्य द्वार पर डिजिटली प्रदर्शित करनी होगी ताकि इंतजार करने वालों को वस्तुस्थिति का पता चलता रहे l साथ ही माल में सिर्फ खरीदारी करने वालों को ही प्रवेश दिया जाएगा व्यर्थ में टहलने यानी विंडो शॉपिंग करने की इजाजत फिलहाल नहीं मिली है l शॉपिंग मॉल में किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी “NO MASK NO ENTRY “का बोर्ड लगाकर इसको डिजिटली मॉल के मुख्य द्वार पर लगाना अनिवार्य होगा
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