Home देश पानी की बर्बादी करने पर होगी 5 साल की सजा , देना होगा एक लाख रूपये का जुर्मना
पानी की बर्बादी करने पर होगी 5 साल की सजा , देना होगा एक लाख रूपये का जुर्मना
Oct 24, 2020
शिखा गौड़ डेस्क रीडर टाइम्स न्यूज़
जल की जीवन हैं ये बात कोई बताने या समझने वाली नहीं हैं। पानी से ही हमारा जीवन चलता हैं ,पानी नहीं तो कुछ नहीं और अगर उसी पानी की बर्बादी की जाए तो ये बहुत गलत बात हैं इसलिए पानी की बर्बादी करने वाले सावधान रहने की बहुत जरुरत हैं। कोई भी व्यक्ति व सरकारी संस्था वाले भूजल स्रोत से हासिल होने वाले पीने योग्य पानी की बर्बादी बेवजह करता हैं। तो अब यह दंडात्मक अपराध माना जाएगा। इससे पहले भारत में पानी की बर्बादी को लेकर दंड का कोई प्रावधान नहीं हैं। चाट पर लगी हुई घरो की टंकियों के अलावा कई बार टैंको से भी जगह -जगह पानी पहुंचने वाली नागरिक संस्थाए भी पानी की बर्बादी करती हैं। पर अब सीजीडब्ल्यू के निर्देश के मुताबिक ,पीने योग्य पानी को बर्बाद करने पर अब भारत में एक लाख रूपये जुर्माना पांच साल तक की जेल का दंडनीय अपराध माना जाएगा।
पानी की बर्बादी व बेवजह उसका इस्तेमाल करने के लिए 08अक्टूबर 2020को पर्यावरण (संरक्षण ) कानून 1986 की पांच शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरणों और देश को सम्बोधित करते हुए अपने आदेश में कहा की , इस आदेश की जारी होने की तारीख वही से शुरू होगी जो राज्य व संघ शासित प्रदेशो में पानी आपूर्ति नेटवर्क को देखती हैं। और जिन्हे जल बोर्ड , जल निगम ,वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट ,नगर निगम ,नगर पालिका ,विकास प्राधिकरण ,वो सुनिश्चित करेगी। इस आदेश का पालन करने के लिए सभी एक तंत्र विकसित करेंगे। और आदेश का उल्लंघन करने वालो के खिलाफ सख्त दंड दिया जाएगा। देश में कोई भी नागरिक या कोई भी संस्था भू -जल स्रोत से हासिल पीने योग्य पानी को बेवजह बर्बाद नहीं करेगा।