दिल्ली – राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उपराष्ट्रपति ने के.के. वेणुगोपाल के अलावा लोकसभा के पूर्व महासचिव एवं संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी और कई अन्य विधि विशेषज्ञों से तथा कानून के जानकारों से बातचीत की और इस संबंध में उनकी राय भी जानी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सीजेआई पर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं। उन्होंने कहा कि, ‘मैंने प्रस्ताव में सीजेआई पर लगाए गए पांचों आरोपों और उसके संबंध में पेश किए गए दस्तावेजों को परखा. कोई भी तथ्य सीजेआई के खराब बर्ताव की पुष्टि नहीं करता है।’
Delhi: Vice President M Venkaiah Naidu signing the papers of rejection of #ImpeachmentMotion against CJI Dipak Misra. pic.twitter.com/Ptj4AeiaUn
— ANI (@ANI) April 23, 2018
कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सांसदों ने मिश्रा के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए नायडू को एक नोटिस सौंपा था अगर नायडू इस नोटिस को मंजूर करते तो मिश्रा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए पहले एक समिति का गठन होता और उसके द्वारा जांच किए जाने के बाद ही सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता।
कोंग्रेसी नेता पीएल पुनिया ने कहा, ‘सचमुच यह एक महत्वपूर्ण विषय है। हमें नहीं मालूम प्रस्ताव को क्यों खारिज कर दिया गया। कांग्रेस और अन्य विरोधी दल इस विषय पर कानून के विशेषज्ञों की राय लेगी और उसके बाद अगला कदम उठायेगी।’