03 अभियोगों से सम्बन्धित 06 अभियुक्तों को हुई सजा

संवाददाता मनोज वैश्य
रीडर टाइम्स न्यूज

पुलिस अधीक्षक सीतापुर आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादों में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 25.03.2021 को 03 प्रकरणों/वादों में माननीय न्यायलय द्वारा विचारण पूर्ण कर सजा सुनायी गयी है।

विवरण निम्नवत् है :-

* दुष्कर्म से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को 20-20 वर्ष का कारावास :- थाना इमलिया सुल्तानपुर से सम्बन्धित मु0 अ0 सं0 130/13 धारा 376 घ/323/308 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट बनाम 1.धर्मेन्द्र पुत्र हेमराज 2.विक्रम पुत्र शिवचरन निवासीगण ग्राम जार थाना इमलिया सुल्तानपर जनपद सीतापुर में इमलिया सुल्तानपुर पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 25.03.2021 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय ASJ-16 पाक्सो एक्ट सीतापुर द्वारा अभियुक्त धर्मेन्द्र व विक्रम उपरोक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास एवम् एक-एक लाख/-रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी गयी।

* 03 अभियुक्तों को 14-14 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा :- थाना मानपुर से सम्बन्धित मु0 अ0 सं0 48/2015 धारा 363/366/368/376 भादवि में मानपुर पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 25.03.2021 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय ASJ-15 एन.डी.पी.एस. एक्ट सीतापुर द्वारा अभियुक्त 1.अश्वनी पुत्र राम नरेश निवासी ग्राम टिकरिया को अन्तर्गत धारा 376 भादवि 14 वर्ष कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड तथा अभियुक्त 2.कमलेश पुत्र गया प्रसाद 3.राम नरेश पुत्र बनारसी निवासी टिकरिया थाना खैराबाद को अन्तर्गत धारा 363/366/368 भादवि व 17 पाक्सो एक्ट में 14-14 वर्ष के कठोर कारावास एवम् अर्थ दंड की सजा सुनायी गयी।

* एन.डी.पी.एस. एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को 09 माह का कारावास :- थाना कमलापुर से सम्बन्धित मु0 अ0 सं0 01/21 धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट बनाम कपिल पुत्र राम सिंह निवासी बेलवा बसहिया थाना सकरन जनपद सीतापुर में कमलापुर पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 25.03.2021 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय ASJ-12 एन.डी.पी.एस. एक्ट सीतापुर द्वारा अभियुक्त कपिल उपरोक्त को 09 माह कठोर कारावास एवम् 4,000/-रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी गयी।