दुष्कर्म के अभियोग में अभियुक्तों को हुई ; आजीवन कारावास की सजा ,

संवाददाता मनोज वैश्य
रीडर टाइम्स न्यूज
पुलिस अधीक्षक सीतापुर आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादों में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में थाना रामकोट से सम्बन्धित मु0 अ0 सं 204/11 धारा 147/452/376/307/323/506 भा.द.वि व 3(1) (12) व 3(2) (5) एससी/एसटी एक्ट बनाम 1. टुइयाँ उर्फ अशोक पुत्र राधेश्याम शुक्ल 2. टिल्लू 3.बिल्लू पुत्रगण गोकुल 4.अजय पुत्र राजकिशोर 5. धर्मेन्द्र पुत्र जगजीवन सर्व निवासीगण ग्राम जिहुरी थाना रामकोट जनपद सीतापुर में रामकोट पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 25.03.2021 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सीतापुर द्वारा अभियुक्त 1. टुइयाँ उर्फ अशोक उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 149/452/376/307/506 भा.द.वि व 3(1) (12) व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं 10,000/- रू0 अर्थदण्ड 2.बिल्लू उपरोक्त को 452/376/149/307/506 भा.द.वि में आजीवन कारावास एवं 10,000/- रू0 अर्थदण्ड 3.टिल्लू, अजय एवं धर्मेन्द्र उपरोक्त को धारा 452/307/149/506 भा.द.वि में आजीवन कारावास एवं 10,000/- रू0 अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।