एससी/एसटी एक्ट में सतत पैरवी कर करायी गयी सजा

संवाददाता मनोज वैश्य
रीडर टाइम्स न्यूज

पुलिस अधीक्षक सीतापुर आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादों में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है। इस क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 24.03.2021 को एक प्रकरण/वाद में माननीय न्यायलय द्वारा विचारण पूर्ण कर सजा सुनायी गयी है।

विवरण निम्नवत् है…

एससी/एसटी एक्ट से संबंधित अभियुक्त को हुई सजा- थाना महमूदाबाद से सम्बन्धित मु0 अ0 सं 191/99 धारा 323/504/506/427 भा.द.वि व 3(1) (10) एससी/एसटी एक्ट बनाम विनीत कुमार सिंह पुत्र विनय कुमार सिंह निवासी ग्राम सेखवापुर थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर में महमूदाबाद पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 24.03.2021 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सीतापुर द्वारा अभियुक्त को 04 वर्ष कारावास व 4,500/- रुपये आर्थिक दंड सजा सुनायी गयी।