दो प्रकरणों/ वादों में सतत पैरवी कर करायी गयी सजा

संवाददाता मनोज वैश्य
रीडर टाइम्स न्यूज

पुलिस अधीक्षक सीतापुर आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारी को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 01/02.04.2021 को 02 प्रकरणों/वादों में न्यायलय द्वारा विचारण पूर्ण कर सजा सुनायी गयी है।

विवरण निम्नवत् है…

1. एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को डबल आजीवन कारावास की सजा – थाना संदना से सम्बन्धित मु0 अ0 सं0 223/94 धारा 304/34 भादवि व 3 (2) (5) SC/ST Act बनाम संजय सिंह पुत्र रमेश सिंह निवासी ग्राम बनगुजरेहटा थाना संदना सीतापुर में संदना पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 01.04.2021 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट सीतापुर द्वारा अभियुक्त संजय सिंह उपरोक्त को धारा उपरोक्त के तहत डबल आजीवन कारावास कारावास एवम् 40,000/-रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी गयी।

2. दुष्कर्म के अभियोग में करायी गयी 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा – दिनांक 02.04.2021 को थाना महमूदाबाद से सम्बन्धित मु0 अ0 सं0 182/2014 धारा 452/376 भादवि व 4 पाक्सो एक्ट व 3 (1) (XII) एससी/एसटी एक्ट बनाम विनोद वर्मा पुत्र होली नि0 बहादुरापुर थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर में महमूदाबाद पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 02.04.2021 को विचारण पूर्ण कर न्यायालय विशेष न्यायाधीश PCSO ACT सीतापुर द्वारा अभियुक्त विनोद उपरोक्त को धारा 376 की उपधारा (2) (i) के अंतर्गत 10 वर्ष कठोर कारावास व 30,000/-रुपये आर्थिक दंड , धारा 452 के अंतर्गत 5 वर्ष कठोर कारावास व 3,000/- रुपये आर्थिक दंड , धारा 3 (1) (XII) एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत 3 वर्ष कारावास व 2,000/- रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनायी गयी।