दो प्रकरणों / वादों में सतत पैरवी कर करायी गयी सजा

संवाददाता मनोज वैश्य
रीडर टाइम्स न्यूज
पुलिस अधीक्षक सीतापुर आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारी को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 06.04.2021 को 02 प्रकरणों / वादों में न्यायलय द्वारा विचारण पूर्ण कर सजा सुनायी गयी है।

विवरण निम्नवत् है…

1. गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को तीन वर्ष कारावास की सजा – थाना खैराबाद से सम्बन्धित मु0 अ0 सं0 114/14 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट बनाम ह्रदय उर्फ बल्ले पुत्र सत्तन उर्फ सतनू निवासी ग्राम नौनेर थाना हरगांव जनपद सीतापुर में खैराबाद पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 06.04.2021 को विचारण पूर्ण कर माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट – 02 सीतापुर द्वारा अभियुक्त ह्रदय उपरोक्त को धारा उपरोक्त के तहत 03 वर्ष कारावास एवम् 2,000/-रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी गयी।

2. एन.डी.पी.एस एक्ट के अभियोग में करायी गयी 01 वर्ष 06 माह कठोर कारावास की सजा – थाना पिसांवा से सम्बन्धित मु0अ0सं0 309/2020 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस एक्ट बनाम सुधीर पुत्र शिवपाल निवासी ग्राम कमलापुर थाना पिसांवा जनपद सीतापुर में पिसांवा पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 06 . 04 . 2021 को विचारण पूर्ण कर न्यायालय ए.एस.जे-12 सीतापुर द्वारा अभियुक्त सुधीर उपरोक्त को धारा 8/21 एन.डी.पी.एस एक्ट के अंतर्गत 01 वर्ष 06 माह कठोर कारावास व 10,000/- रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनायी गयी।