पूर्व उपमुख्यमंत्री छगन भुजबल को मिली जमानत
May 04, 2018
मुंबई :बांबे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग और महाराष्ट्र सदन घोटाला में जेल में बंद एनसीपी नेता व पूर्व डिप्टी सीएम छगन भुजबल को जमानत दे दी। इससे पहले गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख बेल पिटीशन पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। भ्रष्टाचार और धनशोधन मामले के आरोपों में छगन भुजबल मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं.. भुजबल मनी लॉन्डरिंग मामले में मार्च 2017 से जेल में बंद हैं।
भुजबल के वकील ने आवेदन में दावा किया था कि उनके मुवक्किल की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है। वे पिछले दो साल से जेल में बंद है। मामले की जांच पूरी हो चुकी है। इसके अलावा उनकी उम्र 71 साल है। इसलिए उनके जमानत आवेदन पर सहानूभूतिपूर्ण तरीके से विचार किया जाए। कोर्ट ने उम्र के तर्क पर भुजबल को जमानत दी है। जेल में करीब एक साल गुजारने के बाद भुजबल को राहत मिली है।
बता दें कि दिसंबर 2017 में मुम्बई की विशेष पीएमएलए (PMLA) कोर्ट से छगन भुजबल की जमानत याचिका खारिज होने के बाद भुजबल ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत की गुहार लगाई थी। जिसे अब मंजूर कर लिया गया है। भुजबल को ईडी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार किया था. जेल में करीब एक साल गुजारने के बाद भुजबल को राहत मिली है।