उपजिलाधिकारी उतरौला के आदेशानुसार अपात्र व्यक्तियो के राशनकार्ड को सरेंडर करने के लिए मुनादी करवाई गई

संवाददाता पवन गुप्ता
रीडर टाइम्स न्यूज़
बलरामपुर / उतरौला तहसील के विकास खंड रेहरा के अंतर्गत ग्रामसभा अलाउद्दीनपुर मे उपजिलाधिकारी उतरौला के आदेश के क्रम मे अपात्र राशन कार्ड धारक को कोटेदार की उपस्थिति मे डुग्गी -मुनादी करवाते हुए बताया गया कि ऐसे समस्त परिवार जो आयकारदाता है जिनके परिवार के किसी भी सदस्य स्वामित्व मे चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर , हार्वेस्टर , ए सी अथवा पांच के वी या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो जिनके परिवार मे किसी भी अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व मे पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो जिनके सदस्यो के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो उनको सचेत किया जाता है की वह सात दिन के अंदर अपना राशन कार्ड तहसील आपूर्ति कार्यालय उतरौला मे समर्पित कर दे अन्यथा राशन कार्डो के सत्यापन के दौरान अपात्र पाए जाने पर गेहूं 24 रुपया प्रति किलोग्राम चावल 32 रुपया किलोग्राम एवं खाद्य तेल चना व नमक की वसूली बाजार दर से करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम -2013 के तहत वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी उक्त निर्देश का पालन किया जाये।