Home राज्य दिल्ली दिल्ली में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन : उल्लंघन पर एक लाख का जुर्माना!
दिल्ली में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन : उल्लंघन पर एक लाख का जुर्माना!
Jun 30, 2022
डेस्क रीडर टाइम्स न्यूज़
राजधानी दिल्ली में पानी की छोटी बोतलों और पाउच पर पाबंदी लग सकती है। राजधानी में इस तरह की छह वस्तुओं की पहचान की गई है, जिनके जरिये प्लास्टिक प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है। इनमें प्लास्टिक बैनर-पोस्टर और केचप और सॉस के छोटे सैशे भी शामिल हैं। एकल उपयोग प्लास्टिक से बनी 19 वस्तुओं पर एक जुलाई से देशभर में पाबंदी लगने वाली है। इसके लिए लगभग दो महीने पहले से तैयारियां चल रही हैं।
दिल्ली में भी लगभग दो महीने पहले ही एकल उपयोग प्लास्टिक के उत्पादन , वितरण , स्टोरेज और इस्तेमाल पर रोक को लेकर नोटिस जारी कर दी गई थी। जबकि, इन 19 वस्तुओं के विकल्पों को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से तीन दिवसीय विकल्प मेला भी आयोजित किया जाने वाला है। पर्यावरण विभाग के मुताबिक, दिल्ली में इनके अलावा भी छह ऐसी चीजों की सूची तैयार की गई है , जिनके चलते प्लास्टिक कचरे की तादाद में इजाफा होता है।
इनकी पहचान-
निगम की ओर से इन छह वस्तुओं की पहचान की गई है। इसमें पानी की 250 मिलीमीटर से कम वाली छोटी बोतलें , पानी के पाउच , प्लास्टिक के बैनर-पोस्टर , खाद्य पदार्थों पर की जाने वाली पैकेजिंग , केचप और सॉस के छोटे सैशे , कई परतों वाले एकल उपयोग प्लास्टिक और थर्माकोल से बनी हुई कटलरी आइटम शामिल हैं। बता दें कि दिल्ली में हर दिन छह सौ 44 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। इसका बड़ा हिस्सा एकल उपयोग प्लास्टिक से बनी होती हैं।
नियम उल्लंघन पर सजा से जुर्माने तक का प्रावधान-
नियम उल्लंघन करने वालों को पांच साल तक की जेल और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा का प्रावधान है। मामले में हर दिन के लिए 5000 रुपये जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
इन पर प्रतिबंध-
– प्लास्टिक स्टिक के साथ ईयरबड
– गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की छड़ें
– प्लास्टिक के झंडे
– कैंडी स्टिक्स
– आइसक्रीम की स्टिक
– सजावट के लिए थर्माकोल
– प्लास्टिक प्लेट , कटोरे , ट्रे और ग्लास
– प्लास्टिक कटलरी कांटे , चम्मच ,चाकू
– प्लास्टिक की स्ट्रॉ और स्टिरर
– मिठाई के बक्से , निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट के चारों ओर लपेटी फिल्म या पैकेजिंग करना।