संवाददाता श्याम जी गुप्ता
रीडर टाइम्स न्यूज़
शाहाबाद : नगरपालिका में नालों पर अवैध निर्माण व अतिक्रमण को लेकर कोर्ट द्वारा नालों को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने का निर्देश दिया था। साथ ही पालिका प्रशासन को अवैध रूप से निर्माण किये गए भवनों दुकानों के सम्बंध में जांच रिपोर्ट मांगी थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि नालों पर हुए अवैध निर्माण को नगरपालिका प्रशासन ध्वस्त कराए। कोर्ट के आदेश के बाबजूद नगरपालिका नालों पर अवैध कब्ज़ा कराने से बाज नही आ रही है।
ऐसा ही एक मामला राष्ट्रपिता म्युनिसिपल इंटर कालेज की जमीन पर बन रहे कन्या छात्रावास के पास बनी पुलिया के पास नाले पर दो मंजिला दुकान अवैध रूप से बन रही है। उक्त दुकान का निर्माण जहां पर हो रहा है वह एलाटमेंट से कहीं 4 फुट अधिक है। नगर पालिका के अभिलेखों में उक्त दुकान मौलागंज निवासी इमरान अली के नाम एलाटमेंट की गई है। बताया जा रहा है कि शासन द्वारा नगर में राजकीय गर्ल्स इंटर कालेज के निर्माण हेतु तहसील प्रशासन ने नगरपालिका के प्रस्ताव पर राष्ट्रपिता इंटर कालेज की जिस भूमि पर कक्षाए संचालित हो रही थी उसे जर्जर भवन दिखाकर उक्त भूमि पर छात्रावास बनाने हेतु दे दी गई। इस भूमि पर नगरपालिका का अधिकार अब समाप्त हो गया। इसके बाबजूद नगरपालिका ने इमरान अली को दुकान बनाने की अनुमति दे दी। जो संवैधानिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। जानकारी के अनुसार पालिका प्रशासन ने नाले पर दुकान एलाटमेंट के साथ ही छात्रावास की 4 फिट भूमि को भी मोटा सुविधा शुल्क लेकर अवैध रूप से एलाटमेंट कर दिया,जो नियमता गलत ही नही बल्कि क़ानून के विपरीत है। वहीं अवैध रूप से नाले पर निर्माणाधीन दुकान बनाये जाने की शिकायत पर एसडीएम पूनम भास्कर ने फिलहाल निर्माण रुकवा दिया है। तथा शिकायतकर्ता को जाँच कर कार्यवाही का भरोसा दिया है।