रिपोर्ट – रीडर टाइम्स न्यूज़
- इमरान के साथ उनकी पत्नी बुशरा को भी सजा।
- 10 साल तक सरकारी पद पर काबिज नहीं हो पाएगे
- इमरान पत्नी पर 23 करोड़ का जुर्माना लगाया गया।
- दोनों पर तोहफे में मिले डायमंड नैकलेस बिकवाने का आरोप नियमो के तहत इमरान को यह नैकलेस जमा कराना था।
- नियमो के तहत इमरान को यह नैकलेस जमा कराना था
- आम चुनाव से पहले पूर्व पीएम को दूसरी बार सजा सुनाई गई।
इस्लामाबाद की एक जवाब देही अदालत ने तोशाखाना मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 14साल जेल की कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं। कोर्ट ने दोनों पर जुर्माना लगाया हैं और सजा की सुनाई के दौरान अदालत ने दोनों को 10 साल तक किसी भी सार्वजानिक पद पर बहाल होने से रोक दिया हैं। अदालत ने उन पर 78.7 करोड रु का सामूहिक जुर्माना भी लगाया गया हैं। लेकिन इमरान की पत्नी बुशरा बीबी आज कोर्ट में पेश नहीं हुई थी।
कोर्ट ने यह भी कहा की कुरैनी और इमरान से धारा 342 के तहत सवाल पूछे गए हैं। हालाँकि कुरैशी ने कहा कि उनके वकील मौजूद नहीं हैं। तो वे अपना बयान नहीं दर्ज करा सकते हैं। बता दे कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव हैं। ऐसे में करीब एक हफ्ते पहले आया यहाँ फैसला इमरान राजनीतिक करियर के लिए खतरनाक हो सकता हैं।
आरोप हैं कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हैं। हुए इमरान खान ने जब यूरोप समेत अरब देशो कि यात्रा कि थी। तब वहां के राष्ट्राध्यक्ष ने उन्हें महगे गिफ्ट दिए थे। जिसे इमरान ने तोशाखाना में जमा करवा दिए थे। लेकिन बाद में उन्होंने उन उपहारों को सस्ते दामों में खरीद लिया। और बड़े मुनाफे में बेच दिया। तोशखाने से इन गिफ्ट्स को 2.15 करोड रूपए में ख़रीदा गया था और इन्हे बेचकर उन्हें करीब 5.8 करोड़ रूपए का मुनाफा कमाया गया।