रीडर टाइम्स न्यूज़ डेस्क
- बाँदा जेल में माफिया मुख्तार अंसारी कि मौत।
- दो डॉक्टरों का पैनल करेगा पोस्टमार्टम।
- मुख्तार अंसारी को आज किया जाएगा सुपुर्द -ए – खाक।
- 2005 के बाद जेल से नहीं निकल सका मुख्तार।
- पांच बार रहा विधायक लोकसभा चुनाव हारा।
- खुद कि भी बनाई थी कौमी एकता दल पार्टी।
मऊ जिले में सदर विधानसभा के पूर्व विधायक रहे मुख्तार अंसारी की गुरूवार को तबियत बिगड़ने के बाद बाँदा के सरकारी अस्पताल रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। जहा दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। गाजीपुर के युसुफपुर मोहम्मदाबाद निवासी माफिया पिछले करीब तीन साल से बाँदा जेल में बंद था। अंसारी की मृत्यु के साथ ही अपराध के एक युग के एक अध्याय का अंत हो गया।
मुख्तार अंसारी की जेल में भी चलती थी। वह अपने गैंग का संचालन वही से करता था। पुलिस ने मुख्तार अंसारी के गैंग को 1997 में आईएस -191 के रूप में पंजीकृत किया था। मगर 2004 का लोकसभा चुनाव नजदीक आया तो मुख्तार गिरोह ने खुनी खेल शुरू कर दिया।
2005 के बाद जेल से नहीं निकल सका मुख्तार – अक्टूबर 2005 में मऊ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावी के दौरान दंगे भड़के और मुख़्तार को जेल जाना पड़ा। इसके बाद 29 नवम्बर 2005 को भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई और फिर बदलती सरकारों के साथ जिले भी बदलती रही लेकिन मुख्तार अंसारी बाहर नहीं आ पाया।
पांच बार रहा विधायक ,खुद की भी थी बनाई – मुख्तार अंसारी पहली बार मऊ सदर विधानसभा से 1996 में बसपा के टिकट पर जीतकर विधानसभा पंहुचा था इसके बाद 2002 और 2007 में निर्दल विधायक बना फिर कौमी एकता दल के नाम से अपनी नई पार्टी बनाई और 2012 का विधानसभा चुनाव जीता।
बताया जा रहा हैं कि आज यानी शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज में चिकित्साको के दल -द्वारा मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा और पोस्टमार्टम के दौरान वीडियोग्राफी भी कि जाएगी उन्होंने बताया कि अंसारी के परिजन आ चुके हैं। अंसारी का शव उनके परिजनों को सौप दिया जाएगा। अंसारी के छोटे -बेटे उमर अंसारी समेत परिवार के सदस्य शुक्रवार तड़के बाँदा पहुंचे और कहा हम लोग शव को अंतिम सस्कार के लिए गाजीपुर ले जाएगी।
वही दूसरी ओर एक अधिकारी के अनुसार पुलिस प्रशासन ने शव को बाँदा से लगभग 380 किलोमीटर कि दूरी पर स्थित गाजीपुर तक सड़क मार्ग से पहुंचाने के लिए पहले ही रूट प्लान तैयार कर लिया हैं। अधिकारी ने बताया कि पुरे राज्य में दंड प्रक्रिया सहिंता कि धारा 144 लागू कर दी गई हैं।