रीडर टाइम्स न्यूज़ डेस्क
- सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत की शर्ते रखी
- जमानत मिली तो आप ऑफिशियली ड्यूटी नहीं करेंगे ,SC
- सरकार में दखल अंदाजी नहीं करेंगे – SC
- चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल नहीं उठता – SC
- हम किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे ,केजरी वकील मनु सिंघवी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट के जज और ईडी के सवालों को जवाब दे रहे हैं। कोर्ट ने खा कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं आदतन अपराधी नहीं। इसलिए चुनाव को देखते हुए उन्हें अंतरिम राहत देने पर विचार किया जा सकता हैं। कोर्ट ने कई ऐसी टिप्पणी कि जिसे केजरीवाल के लिए राहत के संकेत के तौर पर देखा गया। हालाँकि ईडी ने यह कहकर अंतरिम जमानत पर विरोध किया कि नेताओ के लिए अलग नियम नहीं हैं।
ईडी ने किया केजरीवाल कि कीमत का विरोध – इस मामले कि सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया कि अरविन्द केजरीवाल साल 2022 में गोवा विधानसभा चुनव के दौरान 7 स्टार हयात होटल में ठहरे थे। और होटल के बिल का भुगतान चनप्रीत सिंह द्वारा किया गया था। चनप्रीत सिंह पर आरोप हैं कि गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए उन्हें ही कथित तौर पर फंड मिला था। ईडी वकील राजू ने जमानत पर विरोध जताते हुए कहा कि यह राजनीति से प्रेरित मामला नहीं हैं। इस मामले में हो रही राजनीति को लेकर चिंतित नहीं हैं लेकिन हमारी चिंता सबूतों को लेकर हैं। शुरुआत में केजरीवाल पर हमला फोकस नहीं था। लेकिन धीरे -धीरे जैसे जांच आगे बढ़ी तो केजरीवाल कि भूमिका साफ़ हो गई।
SC ने ईडी से मांगी केस फाइल – जस्टिस खन्ना ने कहा ,कि वह ऑफिस नोटिंग्स देखना चाहते हैं।
SC राजू वकील – रिमांड ऑर्डर से पहले ऐसा किया जाता हैं।
SC ने सुनवाई के दौरान राजू से कई सवाल किए ..
– अरविन्द केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कि गिरफ्तारी से संबंधित फाइलें तलब नहीं हैं।
ED ,ऐसी फाइलें हैं जिन्हे सार्वजानिक नहीं कर सकते हैं।
जस्टिस खन्ना -यदि उन्हें कोर्ट पर भरोसा हैं तो फाइल सौप सकते हैं।
जस्टिस खन्ना ने पूछा – 100 करोड़ कि रिश्वत का दावा किया गया था तो दो साल में 1100 करोड़ कैसे हो गई।
ED जवाब – शराब कंपनियों का मुनाफा शामिल हैं। कोर्ट का जवाब मुनाफे को अपरध कि आय से नहीं जोड़ा जा सकता हैं-।
सिंघवी बोले -केजरीवाल के खिआफ़ सबूत नहीं
केजरीवाल को तरफ से वरिष्ठ अभिषेक मनु सिंघवी और ED की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलीले रखी। सिंघवी का कहना हैं। की मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई सबूत नहीं हैं उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी का आधार नहीं हो सकता हैं। वही राजू वकील का कहना हैं कि गिरफ्तारी का फैसला फिरफ जांच अधिकारियो का ही नहीं था। एक स्पेशल जज द्वारा भी इसका फैसला किया गया था।