रीडर टाइम्स न्यूज़ डेस्क
जेल में बंद आजम खान को डुंगरपुर मामले में एपमी -एमएलए कोर्ट ने गुरूवार को 10 साल कि सजा सुनाई साथ ही कोर्ट ने 14 लाख का जुर्मना भी लगाया कोर्ट ने आजम खान पर डुंगरपुर बस्ती को जबरन खाली कराने मारपीट तोड़फोड़ ,लूटपाट व धमकाने का आरोप था। मामला 6 दिसम्बर 2016 का हैं। आजम खान पर इस मामले में 2019 में केस दर्ज हुआ था। रामपुर के एमपी – एमएलए सेशन कोर्ट में मामले कि सुनवाई चल रही थी। सपा नेता आजम खां का आपराधिक इतिहास सजा का मुख्य कारण बन रहा हैं। जिसमे 80 मुकदमे ट्रायल पर चल रहे हैं। कोर्ट पिछले 17 माह में छह मामलो में सपा नेता को सजा सुना चुकी हैं सुनवाई के दौरान सपा नेता वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये सीतापुर जेल से जुड़े।
सपा नेता आजम खां के खिलाफ 2019 में डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगो ने बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट चोरी ,मारपीट ,समेत अन्य धाराओं में 12 मुकदमे दर्ज कराये थे। सपा नेता आजम खां फ़िलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं और अभी भी आजम पर 84 मुकदमे विचाराधीन हैं।
आजम ख़ान –
392 आईपीसी में 10 साल का कठोर कारावास एवं 7 लाख रुपए जुर्माना
452 आईपीसी में 7 साल का कठोर कारावास एवं 5 लाख जुर्माना
504 आईपीसी में 2 साल का साधारण कारावास एवं 1 लाख जुर्माना
506 आईपीसी में 2 साल का साधारण कारावास एवं 1 लाख जुर्माना
सपा सरकार में आजम खा के इशारे पर पुलिस और सपाइयों ने आसरा आवास बनाने के लिए उनके घरो को जबरन खाली कराया था। वहां पहले से बने मकानों पर बुलडोजर भी चलवाकर ध्वस्त कर दिया गया था। इन मुकदमो में आजम खा का नाम विवेचना के दौरान पुलिस ने शामिल किया था। आजम खां के साथ बरकत ठेकेदार को भी दोषी माना गया हैं। डुंगरपुर मामले में 12 मुकदमे दर्ज किए गए हैं।