रीडर टाइम्स न्यूज़ डेस्क
दिल्ली हाईकोर्ट से अरविन्द केजरीवाल को बड़ा झटका लगा हैं ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक कि मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को जमनात देने से इंकार कर दिया हैं।
- अरविन्द केजरीवाल को जमानत नहीं ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यो कि सराहना नहीं की – हाईकोर्ट
- ईडी ने लिखित जवाब दाखिल कर निचली अदालत के निर्णय पर उठाए थे सवाल।
- इस मामले में 21 मार्च को हुई थी दिल्ली सीएम अरविन्द केजरीवाल की गिरफ्तारी।
क्या हैं दिल्ली शराब घोटाला –
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 17 नवम्बर 2021 को एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को लागू किया था। नई पॉलिसी के तहत शराब कारोबार से सरकार बाहर आ गई हैं और पूरी दुकाने निजी हाथो में चली गई थी। दिल्ली सरकार का दावा था की नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी।
शराब घोटाले का खुलासा 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट में उन्होंने मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता पर गंभीर आरोप लगाए थे। हालाँकि ,ये नीति शुरू से ही विवादों में रही और जब बवाल ज़्यादा बढ़ गया तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने इसे रद्द कर दिया। इसके बाद सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया इसमें पैसो की हेराफेरी का आरोप भी लगा इसलिए मनी लॉन्ड्रिग की जांच के लिए ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया।
सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत –
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को तत्काल राहत देने से इंकार कर दिया हैं जस्टिस मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने कहा कि, हाईकोर्ट को अपना आदेश देने दीजिये हम आपको 26 जून को सुनेगे।
कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी लेकिन सुप्रीमकोर्ट ने बीते शुक्रवार को इस पर अंतिम रोक लगा दी। आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने हिरासत में लिया था।