रीडर टाइम्स न्यूज़ डेस्क
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा हैं कि जूस ,दाल और रोटी जैसी खान -पान कि वस्तुओं में मानव अपशिष्ट मिलाना वीभत्य हैं। यह सब स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब ऐसे ढाबो /रेस्टोरेंट खान -पान के प्रतिष्ठानों कि संघन जांच होगी। साथ ही प्रतिष्ठानों में काम करने वाले हर कर्मचारी का पुलिस वैरिफ़िकेशन ही होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खान -पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट और चीजों की मिलावट करने वालो के खिलाफ कठोरतम कार्यवाई के निर्देश दिए हैं। देश के विभन क्षेत्रों में घंटी ऐसी घंटो का संज्ञान लेते हुए मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश के सभी होटलो ,ढाबो और रेस्टोरेंट आदि संबंधित प्रतिष्ठानों की गहन जांच सत्यापन आदि के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही आम जन की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नियमो में आवश्यकतानुसार संशोधन के भी निर्देश दिए।
1 – खान -पान के केन्द्रो पर संचालन प्रोपराइटर ,मैनेजर आदि का नाम पता डिस्प्ले करना होगा अनिवार्य।
2 – शेफ हो या वेटर लगाना होगा मास्क और ग्लब्स ,होटल /रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना होगा अनिवार्य।
3 – अपशिष्ट आदि गन्दी चीजों कि मिलावट की तो संचालक / प्रोपराइटर पर भी होगी कठोर कार्यवाई।
सीएम योगी ने बैठक में कहा की जूस ,दाल और रोटी जैसी खान -पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट या गन्दी जीचों की मिलावट की घटनाते वीभत्य हैं। यह आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी हरकतों को कटाई स्वीकार नहीं किया जा सकता हैं। प्रदेश में ऐसी घने न हो इसके लिए ठोस प्रबंध किए जाने जरुरी हैं।
जानिए मुख्यमंत्री कि तरफ से किए गए निर्देश –
1 – खान -पान के प्रतिष्ठानों पर संचालन , प्रोपराइटर ,मैनेजर आदि के नाम और पता प्रमुखता से डिस्प्ले किए जाने चाहिए। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एव मानक अधिनियम में आवश्यकतानुसार संशोधन भी किया जाए।
2 – न केवल ग्राहकों के बैठने के स्थान पर बल्कि प्रतिष्ठान के अन्य हिस्सों को भी सीसीटीवी से कवर होना चाहिए।
3 – खान -पान के केन्द्रो पर साफ़ – सफाई होनी चाहिए यह सुनिश्चित किया जाए कि खाद्य – पदार्थो को तैयार करने व सर्विस के समय संबंधित व्यक्ति मास्क। ग्लब्स का उपयोग करे इसमें किसी प्रकार कि लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
4 – आम -जन के स्वास्थ्य हितो से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता ऐसा प्रयास करने वाले के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाई कि जाए खाद्य पदार्थो को बनाने ,बेचने अथवा अन्य संबंधित गतिविधयों से जुड़े नियमो को व्यवहारिता का ध्यान से ढकते हुए और सख्त किया जाए। नियमो कि अवहेलना पर तत्काल कार्यवाई होनी चाहिए।