दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण स्तर को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई

रीडर टाइम्स न्यूज़ डेस्क
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से भी अपील की इसी के साथ 113 एंट्री प्वाइंट्स पर मौजूद पर सीसीटीवी कैमरा के फुटेज भी एडवोकेट कमिश्नर को देने के आदेश दिए…

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सवाल किया कि दिन के समय भी ट्रैकों की आवाजाही क्यों हो रही है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस से 113 एंट्री प्वाइंट्स पर सख्त निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। कोर्ट ने इस मामले में भर के 13 युवा वकीलों को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है इन वकीलों को दिल्ली के एंट्री प्वाइंट्स पर जाकर जांच करने और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है कोर्ट ने कहा कि शनिवार तक सभी एंट्री प्वाइंट्स की जांच रिपोर्ट जमा की जाए जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि ग्रेप – 4 अगले 72 घंटे तक लागू रहेगा शहर और आस पास की इलाकों में एक्यूआई 371 रहेगा। जस्टिस अभय एस ओका ने कहा हम जो सुझाव दे रहे हैं। वह यह है कि अगले सोमवार को हम दिल्ली सरकार द्वारा इसके आदेशों के अनुपालन की जांच करेंगे। फिर हम विचार करेंगे कि इस ग्रेट चार से ग्रेट दो में कैसे लाया जाए या नहीं।

ट्रको की एंट्री पर सवाल कोर्ट सख्त –
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि ट्रैकों की एंट्री को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जी आरएपी – चार ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ) के तहत जरूरी वस्तुएं ले जाने वाले को ही अनुमति दी जानी चाहिए। लेकिन एंट्री प्वाइंट्स पर निगरानी की कमी और घुस के आरोपी के चलते दिल्ली में नियमों का उल्लंघन हो रहा है।

सीसीटीवी फुटेज भी मांगे –
कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि 18 नवंबर से अब तक के 113 एंट्री प्वाइंट्स के सीसीटीवी फुटेज एमिकस को सौंप जैन कोर्ट ने पाया कि इन 113 एंट्री प्वाइंट्स में से लगभग 100 मानव रहे थे। केवल 13 एंट्री प्वाइंट्स पर सीसीटीवी कैमरे लगे कोर्ट ने इन कैमरा में फोटो जल्द से जल्द जांच के लिए जमा करने के निर्देश दिए हैं।