लखनऊ में मिलावटी खाद पदार्थ बेचने वाले 65 दुकानदारों पर 30 लाख रूपये से ज्यादा जुर्माना

रीडर टाइम्स न्यूज़ डेस्क
मिलावटी सामान बेचने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ प्रशासन सख्त हो गया और शहर के कई ठिकानों पर छापा मारा है। इस दौरान मिलावटी खाद्य बेचने वालों के खिलाफ 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। जिसे 30 दिनों के अंदर अदा करना होगा
…..

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मिलावटी खाघ बेचने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इसको लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा हैं। इसी अभियान के तहत लखनऊ के कई प्रतिष्ठानों से सैंपल जांच के लिए गए थे। यह मामला जिलाधिकारी कोर्ट में भी पहुंचा था इसी क्रम में 65 प्रतिष्ठानों पर करीब 30 लाख से ज्यादा रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं दोषी पाया गया प्रतिष्ठानों को 30 दिनों में जुर्माना भरना होगा। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई है।

मिलावटी सम्मान के जांच के दौरान शहर के ट्रांसपोर्ट नगर फेज 2 स्थित कमल संस सी -16 व अन्य व दोषी पाया गया है। उन पर एक लाख 35000 का जुर्माना लगाया गया। वहीं अलीगंज स्थित लक्ष्मी इंटरप्राइजेज पर एक लाख 20 का जुर्माना लगाया गया हैं। इसी तरह मिलावटी खाघ बेचने के आरोप में सरोजिनी नगर के शांति भोग फूड प्रोडक्ट्स पर एक लाख 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है। जबकि कानपुर रोड सेक्टर आई स्थित ईजी डे स्टोर पर एक लाख २० हजार का जुर्माना लगाया गया है।

इनमें पुरनिया स्थित राउंड ओ क्लॉक रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड को भी मिलावट के मामले में दोषी पाया गया और उसे पर एक लाख 15 हजार का जुर्माना लगाया गया। साथी मोहन रोड स्थित वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर 95 हजार का जुर्माना लगाया गया वही सीतापुर रोड नवी कोटा नंदना स्थित इसी सुपर मार्केट ग्रॉसरी सप्लाईज प्राइवेट लिमिटेड पर 95 हजार रुपए का दंड लगा इसके अलावा रानीगंज चौराहा स्थित मनोहर ट्रेडिंग कंपनी पर 95000 का जुर्माना लगा।

इसके साथ ही जांच टीम ने एसआर. कैफे कैंटीन कैसरबाग पर 75 हजार का जुर्माना लगाया इसके अलावा एटू जेट सुपरमार्ट विजयपुर विशेष खंड गोमती नगर पर 75 हजार रुपए का जुर्माना और श्री प्रभु दयाल प्रोविजन स्टोर जॉपलिंग स्टोर हजरतगंज पर 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया। जांच के दौरान पाए गए सभी दोषियों को 30 दिन का समय दिया गया है इस समय सीमा के अंदर ही जमाने की रखा मैंने अदा करनी होगी।

कहां और कितना जुर्माना लगा
निर्णायक अधिकारी अमित कुमार ने 65 वार्ड पर फैसला सुनाते हुए उन पर 30 लाख 95 हजार रुपए का जुर्माना लगाया उन्होंने बताया कि मिलावट लोगो को जुर्माना जमा करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया इस अवधि में अगर वह जुर्माना नहीं जमा करते हैं तो उनके खिलाफ खाद सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत भू राजस्व की भारतीय वसूली प्रमाण पत्र आरसी जारी की जाएगी।