चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 दोषियों को उम्र कैद ,कासगंज दंगे में गोली मारी गई थी

रीडर टाइम्स न्यूज़ डेस्क
26 जनवरी 2018 को कासगंज में निकाली गई तिरंगा यात्रा में चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी मामले में कोर्ट ने 28 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ….

कासगंज के बहुत चर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड में नैया कोर्ट ने सभी 28 दोषियों का उम्र कैद की सजा सुनाई गई है इस फैसले के बाद चंदन के परिजनों ने न्याय मिलने पर संतोष व्यक्त किया चंदन के पिता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चंदन की आत्मा आज बहुत संतुष्ट होगी हमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद थी और आज हमें न्याय मिल गया लेकिन इस पल में हमें अपने बेटे की कमी बहुत खल रही है उसकी बहुत याद आ रही है चंदन के भाई विवेक गुप्ता ने आज तक से कहा कि आज बहुत बड़ा दिन है मेरे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी मिली होगी हमारे ही देश में मेरे भाई की निर्मम हत्या की गई थी।

सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 147 148 149 341 346 307 504 506 और वसीम नसीम मोहसिन राहत बबलू और सलमान को राष्ट्रीय ध्वज अपमान निवारण अधिनियम की धारा 2/ 25 जबकि अभियुक्त सलीम को आयुध अधिनियम कि धारा 25/ 27 के अंतर्गत भी दोषी करार दिया गया हैं। दोषी पाए गए आरोपी सलीम के अदालत में पेश होने पर उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया।

यह था पूरा मामला –
26 जनवरी 2018 की सुभाष चंद्र गुप्ता और उनके भाई विवेक गुप्ता ने तिरंगा यात्रा में भाग लिया था। एक सरकारी वकील ने कहा कि जब जुलूस तहसील रोड पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के गेट के पास पहुंचा तो सलीम , वसीम और नसीम सहित एक समूह ने सड़क को ब्लॉक कर दिया और जुलूस को रोक दिया। वकील ने बताया कि जब चंदन ने विरोध किया तो मामला बिगड़ गया और आरोपियों की तरफ से पथराव शुरू हो गया उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपियों में से सलीम ने चंदन को गोली मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद विवेक और उनके साथी चंदन को कासगंज पुलिस स्टेशन ले गए। जहां से उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां पहुंचने के कुछ देर बाद ही उसे मृत्यु घोषित कर दिया गया।