मोदी सरकार का नया ऐलान बेनामी संपत्ति की जानकारी देने वालो को अब मिलेंगे 1 करोड़

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बेनामी संपत्ति पर जोरदार चोट करने के इरादे से सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है जिसमे सरकार बेनामी संपत्ति की जानकारी देने वाले को सरकार द्वारा एक करोड़ का इनाम दिया जायेगा| सरकार ने बेनामी संपत्ति को उजागर करने के लिए बेनामी ट्रांसफर सूचना रिवार्ड योजना, 2018′ की शुरुआत की है| इसके तहत यदि कोई व्यक्ति बेनामी प्रहिबिशन यूनिट्स में जॉइंट या अडिशनल कमिश्नर के समक्ष किसी ऐसी संपत्ति के बारे में जानकारी देता है तो उसे यह इनाम मिलेगा। वित्त मंत्रालय के आदेश के मुताबिक ऐसी संपत्ति की जानकारी इनकम टैक्स विभाग के इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टोरेट को देनी होगी। तब व्यक्ति को 1 करोड़ रुपये का इनाम प्राप्त हो सकता है|

जानकारी के मुताबिक इनाम प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा| अगर उसके द्वारा दी गई जानकारी गलत होगी तो इनामी राशि नहीं दी जाएगी| इसके लिए आयकर विभाग अपने स्तर पर जांच करेगी| साथ ही यह इनामी राशि तभी दी जाएगी जब बेनामी संपत्ति निरोधक कानून, 1988 के तहत आती हो, जिसे 2016 में संशोधित किया गया था|

क्या है बेनामी संपत्ति

बेनामी संपत्ति जब कोई व्यक्ति कोई संपत्ति किसी और के नाम से खरीदता है तो वह बेनामी संपत्ति कहलाती है| इसमें यह जरुरी है कि संपत्ति में लगाया गया पैसा भी अज्ञात होना चाहिए| जिसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को भी नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे पेमेंट कैसे भी किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता| संशोधित कानून के तहत केंद्र सरकार के पास यह अधिकार है कि वो ऐसी संपत्ति को कभी भी जब्त कर सकती है| साथ ही बेनामी संपत्ति की खरीद में दोषी पाए जाने पर खरीददार को 7 सात साल की कैद की सजा हो सकती है|

इतना ही नहीं इनकम टैक्स कि चोरी करने वाले की जानकारी देने वाले मुखबिर को भी 50 लाख का इनाम दिया जायेगा| इसमें इनकम टैक्स चोरी करने वाले सख्स के बारे में जानकारी आयकर विभाग के जाँच निदेशलय को देना होगा | विभाग को सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त राखी जाएगी इनकम टैक्स इन्फोर्मेट्स रिवार्ड स्कीम 1961 आईटी एक्ट के तहत शुरू की गयी थी| बेनामी संपत्ति रखने वालो का पता लगाना आयकर और प्रवर्तन निदेशालय के हमेशा से ही टेढी खीर रही है| लेकिन इस विभाग की इस नयी स्कीम के बाद ऐसा मन जा रहा है| की अब बेनामी संपत्ति वालो को पता लगाना मुश्किल नहीं रहेगा|