आम आदमी के लिए राहत की बड़ी खबर बैंकों द्वारा ग्राहकों को दी जा रही मुफ्त सेवाएं जैसे एटीएम, चेक बुक या स्टेटमेंट इत्यादि पर जीएसटी नहीं लगेगा | अब एटीएम से पैसे निकालने पर ग्राहकों को जीएसटी नहीं देना होगा। एटीएम निकासी को वस्तु एवं सेवा कर (GST) के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इसके साथ ही चेकबुक से पैसे निकालने पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। राजस्व विभाग ने बार-बार उठने वाले प्रश्नों का स्पष्टीकरण पेश किया है। राजस्व विभाग ने बैंकिंग, बीमा और शेयर ब्रोकर सेवाओं पर जीएसटी लागू होने के संबंध में ‘बार-बार उठने वाले प्रश्नों का निवारण (एफएक्यू)’ जारी कर इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया है |
राजस्व विभाग ने बैंकिंग, बीमा और शेयर ब्रोकर सेवाओं पर जीएसटी को लेकर उठे सवालों पर जवाब दिया है। इन सभी पर लगने वाले जीएसटी को लेकर कई सवाल विभाग के सामने आते थे, जिसका स्पष्टीकरण (एएफएक्यू) जारी करते हुए विभाग ने भी प्रश्नों का जवाब दिया है। पीडब्लूसी में पार्टनर एंव लीडर (अप्रत्यक्ष कर) प्रतीक जैन ने कहा कि एएफक्यू इसलिए जरूरी है क्योंकि जीएसटी में वित्तिय सेवाओं को सबसे मुश्किल माना जाता है।
बैंकिंग सुविधा पर जीएसटी में यह विवाद तब सामने आया जब वित्त मंत्रालय के दो विभाग डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का मुफ्त सेवाओं पर जीएसटी लगाए जाने को लेकर अलग-अलग मत सामने आया. इसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज और कस्टम ने बाकायदा सवाल-जवाब जारी करते हुए बैंकों और ग्राहकों के लिए मामले को पूरी तरह स्पष्ट करने की कोशिश की है |
टैक्स विभाग की सफाई के बाद साफ है कि ग्राहकों को प्रति माह बैंकों द्वारा जो 3-5 एटीएम निकासी मुफ्त दिए जाते हैं, उनपर तो किसी तरह का जीएसटी नहीं लगाया जाएगा. लेकिन इस मुफ्त निकासी से इतर होने वाली निकासी टैक्स के दायरे में रहेगी. इसी तरह ग्राहकों को बैंक से मिलने वाली फ्री चेकबुक या फ्री बैलेंस स्टेटमेंट पर जीएसटी नहीं लगेगा. लेकिन फ्री सुविधा से इतर बैंक चार्ज देते हुए चेकबुक और स्टेटमेंट प्राप्त करने पर जीएसटी देय होगा |